महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (CMYKPY) शुरू की है। यह योजना महास्वयं पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है और युवाओं को उद्योगों में इंटर्नशिप के ज़रिए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका देती है।
महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (CMYKPY) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और इंटर्नशिप के ज़रिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत युवाओं को स्टाइपेंड और प्रशिक्षण के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार के लिए तैयार हो सकें।
Contents
- 0.1 मुख्य उद्देश्य:
- 0.2 वित्तीय सहायता और बजट:
- 0.3 पात्रता (Eligibility):
- 0.4 उद्योगों/प्रतिष्ठानों के लिए:
- 0.5 पंजीकरण प्रक्रिया:
- 0.6 योजना से मिलने वाले लाभ
- 0.7 संपर्क:
- 0.8 Related posts:
- 1 Only the Sharpest Eyes Can Spot All the Hidden Turtles in This Tricky Puzzle
- 2 Optical Illusions : Only Sharp Eyes Can Spot the Hidden 8 Among 6’s in Just 7 Seconds!
- 3 Kalaignar Magalir Urimai Scheme 2025 – ₹1000 मासिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
मुख्य उद्देश्य:
- कौशल विकास: युवाओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देकर उनकी स्किल्स को मजबूत करना।
- सीखें और कमाएं: इंटर्नशिप के जरिए न सिर्फ प्रशिक्षण, बल्कि स्टाइपेंड भी, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकें।
वित्तीय सहायता और बजट:
सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा:
- 12वीं पास: ₹6,000
- ITI/डिप्लोमा: ₹8,000
- स्नातक/स्नातकोत्तर: ₹10,000
- इंटर्नशिप का अवसर: 6 महीने की अवधि, जिसमें वास्तविक कार्य अनुभव मिलेगा।
- DBT के माध्यम से भुगतान: स्टाइपेंड की राशि सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यह राशि सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
पात्रता (Eligibility):
उम्मीदवारों के लिए:
- आयु: 18 से 35 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता: 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट
- निवास: महाराष्ट्र का स्थायी निवासी
- बैंक खाता: आधार से लिंक होना अनिवार्य
- पंजीकरण: महास्वयं पोर्टल पर इंटरन के रूप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
उद्योगों/प्रतिष्ठानों के लिए:
- महाराष्ट्र में कम से कम 3 साल से संचालनरत होना चाहिए
- EPF, ESIC, GST, Udyog Aadhar आदि से पंजीकृत होना आवश्यक
पंजीकरण प्रक्रिया:
उम्मीदवारों के लिए:
- महास्वयं पोर्टल पर जाएं
- “Intern Login” > “Sign Up” पर क्लिक करें
- आधार, नाम, अन्य विवरण भरें
- लॉगिन करें और सभी जानकारी व दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन जमा करें
उद्योगों के लिए:
- “Employer Login” > “Register” पर क्लिक करें
- जीएसटी, उद्योग आधार आदि विवरण भरें
- दस्तावेज़ अपलोड करें, ईमेल OTP से खाता एक्टिव करें
- प्रोफ़ाइल सक्रिय कर पदों की जानकारी साझा करें
योजना से मिलने वाले लाभ
- रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी – व्यावसायिक प्रशिक्षण से युवा बेहतर नौकरियों के लिए तैयार होंगे
- आर्थिक सहायता – स्टाइपेंड से प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय बोझ नहीं रहेगा
- आत्मनिर्भरता – कौशल प्राप्त कर युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे
संपर्क:
अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला कौशल विकास मार्गदर्शन केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 1800 120 8040 पर कॉल करें।
CMYKPY योजना महाराष्ट्र के युवाओं के लिए न केवल सीखने और कमाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बल्कि उन्हें रोजगार योग्य बनाने में भी मदद करती है। इस तरह की योजनाएं राज्य के आर्थिक विकास को मजबूती देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम हैं।
CMYKPY महाराष्ट्र सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो राज्य के युवाओं को उनके सपनों को साकार करने का मौका देती है। यह योजना न सिर्फ कौशल सिखाती है, बल्कि युवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और भविष्य की सुरक्षा भी देती है। हर योग्य युवा को इस योजना का लाभ ज़रूर लेना चाहिए और अपने करियर को एक नई दिशा देनी चाहिए।