PF से पैसा निकालने के नियम: कब और कैसे निकाल सकते हैं अपनी राशि

पीएफ (Provident Fund) एक सरकारी सहायता कार्यक्रम है जो सरकारी व निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य संबद्ध बचत आधारित योजना है। यह योजना बचत को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद करती है।

हर महीने वेतन का एक निर्धारित हिस्सा कर्मचारी के खाते से काटकर उनके पीएफ खाते में डाल दिया जाता है। फ्रेंड, कोलीग, और परिवार से जान पहचान रखने वाले व्यक्ति कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद या कुछ और स्थितियों में उनकी फंड से निकाली गई धन राशि का उपयोग कर सकते हैं।

लेकिन, पीएफ से पैसे निकालने के नियम निपात ही विशेष है इसलिए इनकी जानकारी होना आवश्यक है। इस लेख के माध्यम से हम आपको पीएफ से पैसे निकालने के सही समय और खुलें नियमों के बारे में जानकारी देंगे।

कब पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं?

पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ खास गतिविधियाँ और नियम होते हैं। वैसे आप निम्न किन्हीं कंडीशन्स में पीएफ निकासी कर सकते हैं।

  • रिटायरमेंट के बाद: आपने अपना सर्विसेज फुलफिल करने के बाद या फिर 58 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने के बाद आप अपने पीएफ खाते से राशि का समस्त बैलेंस निकाल सकते हैं। राशि की सारी मात्रा आपको आपके द्वारा इन्वेस्टेड मनी, आपको नियोक्ता से प्राप्त फंड, और आइपीओ की राशि के पूरक के रूप में मिलता है।
  • गंभीर बिमारी में: यदि आप या आपके परिवार में किसी को गंभीर बिमारी जैसे कैंसर, ह्रिदय रोग, किडनी की व अन्य बीमारी हो रही है , तो आप PF खाते से राशि निकाल सकते हैं। आपको मेडिकल बिल निकासी के लिए जरुरी डाक्टर सर्टिफिकेट और अन्य कागजात पेश करने होंगे।
  • घर खरीदना या घर निर्माण: यदि आप घर बनाने या घर खरीदने की सोच में हैं तो आपको अपने PF खाते से राशि निकालने इजाजत है। आपको जरुरी एड्स साबित करने जैसे : प्रॉपर्टी डोक्यूमेन्ट्स जे पूर्वभूमि प्रमाणपत्र प्रदान करने होंगे।
  • शादी के लिए: अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य की शादी तय हुई है तो आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। यह नियम उन कर्मचारियों के लिए लागू है जो शादी के लिए पैसे की जरूरत महसूस करते हैं।
  • शिक्षा के लिए: किसी परिवार के सदस्य द्वारा उच्च शिक्षा हेतू पीएफ से धन निकालना कराना संभव है। शिक्षा संस्थान से संबंधित दस्तावेज़ इसकी आवश्यकता है।
  • नौकरी छोड़ने या बदलने पर: जबकि आप अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ते हैं, या नई नौकरी पर जाते हैं, तब अपने पीएफ खाता से जमा राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, या ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं, तब राशि का ट्रांसफर होना जरुरी है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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कितनी बार PF से पैसा निकाला जा सकता है?

आपको यह समझना चाहिए कि अपनी PF राशि को आप अपनी इच्छा के अनुसार बार-बार नहीं निकाल सकते। इससे आपकी वित्तीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह योजना आपको रिटायर होऍने के बाद एक साथ पैसे खर्च करने के दौरान स्थिर आय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तभी आप पैसे निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा गया है!

PF से कितना पैसा निकाला जा सकता है?

आप अपनी सभी जमा राशि निकाल सकते हैं जिनका उपयोग आपके खाते में जमा है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान और उसपर अर्जित ब्याज भी होते हैं।

  • ब्याज दर: कोई भी व्यक्ति अपने पीएफ खाते पर आयकर साभार ब्याज देय होने के दर की व्यवस्था हर वित्तीय वर्षों में ले सकता हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सरकारी जी डी पी की बढ़ते होते समय ब्याज की दर 8% से 8.5% के बीच दिए जाएंगे।
  • अंशदान: सभी कर्मचारी और प्रिन्सिपल उत्तनानुक्रम $R$ समपित देते हैं जो उनके वेतन का कुछ आर टका होते हैं। खाते में बायनाइ की जवाबदारी केवल नियोक्ता और खाता धारक पर होती है।

निधी निकालने के नियम और प्रक्रियाएं (पीएफ):

  • ऑनलाइन आवेदन: आप ईपीएफ के पोर्टल के माध्यम से पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) पंजीकरण हो।
  • ईपीएफ पासबुक: पीएफ खाते का बैलेंस और इसके लेनदेन को ईपीएफ पासबुक का उपयोग करके चेक किया जा सकता है, जो आपको अपना बैलेंस जांचने में सहायता करता है।
  • पेंशन योजना: यदि निकाली गई राशि पेंशन योजना के तहत उत्पन्न की गई थी, तो कुछ शर्तों के तहत, पेंशन राशि भी प्रदान की जा सकती है।
  • दस्तावेज़ और प्रमाण: पीएफ राशि का दावा करने के लिए कुछ आवश्यक संबंधित दस्तावेज जैसे विवाह प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, घर के दस्तावेज, और अन्य प्रदान करने होंगे। इसके अलावा, पुरानी नौकरी छोड़ने और नई नौकरी में शामिल होने पर, पिछले नियोक्ता से एक रोजगार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
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पीएफ से पैसे निकालने की विशेष स्थिति तथा उसके नियम होते हैं। पैसे को ज़रूरत के हिसाब से और सरकार के द्वारा लगाए गए शर्तों के अनुसार निकाला जाये, तो वह सुरक्षित रहेगा। इसलिए, आपने पीएफ संचित राशि महज़ जरुरत पड़ने पर ही निकालें ताकि रिटायरमेंट के समय वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

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