इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना: विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा

भारतीय सरकार ने विकलांगता या किसी भी ऐसी स्थिति से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसी ही एक योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS), जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्ति को पेंशन प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता और सुखद जीवन जीने के अवसर प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकलांगताओं से पीड़ित हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से हड्डी से संबंधित विकलांगताओं वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और एक सम्मानित जीवन जी सकें। योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को एक निश्चित राशि की मासिक नकद पेंशन दी जाती है, जो कुछ बुनियादी जीवन लागतों में मदद करती है। इसके अलावा, यह योजना उन विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य रखती है जो समाज के हाशिये पर रहते हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की पात्रता

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की सहायता उन लोगों को मिलती है जो इसके लिए सेट किए गए योग्य पैमाने पर खड़े होते हैं। इसकी शर्तें निम्नलिखित हैं-

  • विकलांगता स्थिति – इस पेंशन योजना के निर्धारित पात्रता मानदंड में एक शर्त स्थायी विकलांगता होने की भी है, जो शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग, दृष्टिहीनता और अन्य विकलांगताओं को सम्मिलित करता है। विकलांगता प्रतिशत कम से कम 40% होनी चाहिए।
  • अधिकतम आय सीमा – इस पेंशन योजना के लिए पात्र व्यक्ति विशेष का वार्षिक पारिवारिक आय वर्ष दर वर्ष एक विशेष राशि से अधिक न होनी चाहिए। इस राशि का निर्धारण सरकार प्रत्येक राज्य के लिए अलग से करती है।
  • आयु सीमा – इस पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक के नागरिकों को उपलब्ध है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कुछ राज्य पेंशन का राशि बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
  • भारतीयता – योजना का लाभ भारतीय नागरिक ही ले सकते हैं।
  • निवास – योजना का लाभ उन लोगों को ही मिलेगें, जो भारत के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और सरकारी दफ्तरों द्वारा उन्हें स्थाई निवासी माना गया है।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के विशेष लाभ एवं फीचर्स

  • हर महिने पेंशन– इस योजना का लाभ उठाने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हर महिने मानधन पेंशन दी जाती है। यह पेंशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है, इसलिए यह राशि मीड 500 से लेकर 1000 रुपये तक होती है।
  • आर्थिक सहायता– इस योजना से और दिव्यांगत्व के कर लेंगे तो यह समस्या तो काबू में आ जाएगी। अतिरिक्त आर्थिक सहायता पाते है जिसके द्वारा उपचार, दवाई एवं अन्य आवश्यकताओं से जुड़ी सभी आवश्यक खर्च उठाने में सक्षम हो जाते हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा– इस योजना अंतर्गत वयोवृद्ध पेंशन धारियों को सामाजिक सुरक्षा भी मिल जाती है, जिसके चलते सोसाइटी में इज्जत से जीने का मौका मिलता है। इस तरह से सबसे जरुरी जीवनधारा अर्जित करने के लिए धन मिलने से पेंशन धारियों को कुछ न कुछ मदद तो जरूर मिलती है।
  • सरकारी सेवाओं की पहुच– इसका लाभ उठाने वाले पेंशन धारियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे अलग-अलग सुविधाएँ एवं सेवाएँ भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदनों की प्रक्रिया निम्नलिखित कदमों में की जाती है:

  • आवेदन पत्र भरें – सबसे पहले, आपको नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग या नगर निगम में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन, यह आवेदन पत्र आसानी से उपलब्ध है।
  • दस्तावेज़ सत्यापन – आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास कार्ड को सहायक दस्तावेज के रूप में प्रदान करना होगा।
  • आवेदन का सबमिशन – भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय के सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करें। उसके बाद, आपकी पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको पेंशन दी जाएगी।
  • पेंशन का वितरण – आपकी आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में आपकी पेंशन राशि प्राप्त होगी।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थी की स्थिति चेक करें

योजना के तहत पेंशन लाभार्थी या आवेदक शुभान गई जहाँ से इस योजना की पेंशन ट्रैक सर्विस बड़ी एवं जिला तैय्यब लखनऊ की वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। चेक करने से अतिरिक्त जानकारी देने वाली संस्था से सदस्य संपर्क भी कर सकते हैं।

यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के विकास के इरादे से शुरू की गई है और इस योजना से दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक मदद करके सरकार उनकी जीवन शैली को सुधारना चाहती है। समाज में मान-सम्मान से जीने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। योजना के लिए पात्र आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन करें और अपने जीवन को सुगम बनाएं।

 

 

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